January 4, 2025

हिम सन्देश

न्यूज़ पोर्टल

स्थायी लोक अदालत में लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतों का करा सकते हैं जल्दी व निःशुल्क निवारण 

स्थायी लोक अदालत में लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतों का करा सकते हैं जल्दी व निःशुल्क निवारण 

स्थायी लोक अदालत में मामले का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण

हिम सन्देश, शनिवार, 11 नवम्बर 2023, नैनीताल। स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में एक मामला श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेन्स कम्पनी लि०, हल्द्वानी के विरूद्ध दायर हुआ, जिसमें आवेदक खीमानन्द दानी पुत्र जगतनाथ दानी द्वारा स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि उसने विपक्षी कम्पनी से अपनी टॉयटा इनोवा गाड़ी हेतु लोन लिया गया था, जिसका भुगतान उसके द्वारा किस्तों में किया जा रहा था परन्तु कोविड-19 के कारण उसका कारोबार बन्द हो गया, जिस कारण वह अपना बकाया लोन की किश्ते अदा नहीं कर पाया।

People can get quick and free redressal of their public utility services complaints in Permanent Lok Adalat.

अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल सुबीर कुमार एवं सदस्यगण अकरम परवेज और दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का निस्तारण सुलह सामझौता के आधार पर किया गया और समझौतानामा में दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षर किये गयें अतः उभयपक्षों के मध्य अब कोई भी विवाद शेष नहीं है।

विधिनुसार स्थायी लोक अदालत का प्रयास आवेदनपत्र/प्रार्थनापत्र में वर्णित विवादित बिन्दुओं को सुलह एवं समझौते के अनुसार निस्तारण का रहता है, जिसमें आवेदक/प्रार्थी/शिकायतकर्ता एवं विपक्षी/उत्तरदाता का सक्रिय सहयोग आवश्यक हैं। सुलह एवं समझौता न होने की दशा में वाद का निस्तारण साक्ष्य लेकर, गुण-दोष के आधार पर किया जाता है।

स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवायें से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में पेश कर सकते हैं। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतों का निवारण जल्दी व निःशुल्क करा सकते हैं।