26/11 मुंबई आतंकी हमले में सरकार ने शनिवार को एक अहम फैसला लिया। इसके तहत हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद का बेठा हाफिज ताल्हा सईद को आतंकी करार दिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए हमलों के लिए की गई प्लानिंग, फंडिंग व रिक्रूटमेंट तक में 46 वर्षीय हाफिज ताल्हा सईद शामिल था। साथ ही यह पाकिस्तान में मौजूद विभिन्न LeT सेंटरों का भी दौरा करता रहता है।
मामले में मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटफिकेशन में कहा गया, ‘केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज ताल्हा सईद आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधयों (रोकथाम) कानून 1967 के तहत आतंकी करार दिया जाना चाहिए।’
26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमले के पीछे हाफिज सईद का ही दिमाग था जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी। कुछ साल पहले इसी कानून के तहत उसे आतंकी घोषित कर दिया गया था। अभी वह आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में पाकिस्तान में कैद की सजा भुगत रहा है। भारत की ओर से बार बार पाकिस्तान से उसकी कस्टडी मांगी जा रही है लेकिन पाकिस्तान इससे इंकार कर रहा है। 26/11 हमलों के अलावा भारत में विशेषकर जम्मू कश्मीर में सिलसिलेवार हमलों के लिए भी LeT जिम्मेवार है। इन हमलों में सैंकड़ों नागरिकों व सुरक्षाबलों की जान जा चुकी है।
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